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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

दरभंगा, 29 फरवरी (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक त्वरित अदालत ने अपनी मां की हत्या के दोषी पुत्र को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत (द्वितीय) के पीठासीन पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद की अदालत ने जिले में कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी निवासी अरुण सदा को अपनी मां की हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
सहायक लोक अभियोजक रेणू झा ने यहां बताया कि 24 अगस्त 2016 को सुबह 10 बजे माधोपट्टी गांव में कलयुगी पुत्र ने अपनी मां सांवरिया देवी की बांस के डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। मृतका के पति जिया सदा ने 24 अगस्त 2016 को अपने कातिल पुत्र के विरुद्ध कमतौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी सांवरिया देवी को पुत्र अरुण सदा ने बांस के डंडे पिट-पीटकर हत्या कर दी। अदालत में 24 दिसंबर 2016 को हत्या के अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाहों के बयान कलमबंद कराए। न्यायालय ने इस जघन्य मामले की सूनवाई पूरी कर 24 फरवरी को अभियुक्त को दोषी करार दिया।
सं सूरज
वार्ता
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