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सतलोक आश्रम बरवाला में पांच महिलाओं व एक बच्चे की मौत: रामपाल समेत 23 आरोपी दोषी करार

सतलोक आश्रम बरवाला में पांच महिलाओं व एक बच्चे की मौत: रामपाल समेत 23 आरोपी दोषी करार

हिसार, 11 अक्तूबर (वार्ता) हरियाणा के हिसार में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज सतलोक आश्रम बरवाला के संचालक रामपाल समेत 23 लोगों को नवंबर 2014 में आश्रम में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के दो मामलों दोषी करार दे दिया।
हिसार की सेंट्रल जेल-1 में लगी विशेष अदालत में केस नंबर 429 में 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में रामपाल समेत 15 आरोपियों और केस नंबर 430 में एक महिला की मौत के मामले में रामपाल समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया।
इससे पहले रामपाल को हिसार की सेंट्रल जेल-2 से सेंट्रल जेल-1 में लाकर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जिसमें फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश डीआर चालिया ने दोनों ही केसों में रामपाल समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा 16 और 17 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
नवंबर 2014 में हिसार जिले के बरवाला में स्थित सतलोक आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस से बचने के लिए रामपाल ने अपनी अनुयायियों की भीड़ को आश्रम के अंदर और बाहर ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए खड़ा कर लिया था। भीड़ के इसी जमावड़े में आश्रम के अंदर पांच महिलाओं व एक बच्चे की मौत हो गई थी।
पुलिस ने इन मौतों के मामले में रामपाल व उनके समर्थकों पर हत्या के दो मामले दर्ज किए थे। अदालत ने इन मामलों में कुल 23 लोगों को दोषी ठहराया। रामपाल समेत 6 आरोपी दोनों केस में दोषी ठहराए गए।
अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 343 (किसीको तीन दिन से अधिक बंधक बनाये रखना) व 120बी (साजिश) धारा के तहत दोषी पाया गया है।
श्री मीणा ने बताया कि एफआईआर नंबर 430 के मामले में दोषियों को आगामी 16 अक्टूबर को तथा एफआईआर नंबर 429 के मामले में 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सं महेश विजय
जारी वार्ता

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