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थाने में आगजनी मामले में पूर्व विधायक सहित 7 को कारावास

थाने में आगजनी मामले में पूर्व विधायक सहित 7 को कारावास

भोपाल, 30 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपीएमएलए मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने में आगजनी करने को उकसाने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है।

अभियोजन अनुसार घटना 12 जून 2017 को करेरा पुलिस थाना, शिवपुरी में हुई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा मंदसौर में हुए गोलीकांड के विरोध में प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दरम्यान करेरा पूर्व विधायक शकुंतला खटीक ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक खटीक पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर रहीं थी तभी पुलिस बल ने वहां आकर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए वज्र वाहन से पानी की बौछार करनी शुरू कर दी।

इससे उत्तेजित होकर पूर्व विधायक ने वहां उपस्थित भीड़ को उकसाते हुए कहा कि वह थाने में आग लगा दें। उनकी बातों में आकर वहां उपस्थित उनके समर्थकों ने पुतला दहन करते अन्य जगह भी आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर आग पर काबू न पाया होता तो पुलिस थाने सहित अन्य सरकारी संपत्ती को आग से भारी नुकसान पहुंचता।

इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, आगजनी, आगजनी को उकसाने, शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।

विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह सजा सुनाया है।

सं नाग

वार्ता

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