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उत्तराखंड के कार्मिक विभाग के सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी

उत्तराखंड के कार्मिक विभाग के सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी

नैनीताल, 19 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार के कार्मिक सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कार्मिक सचिव को आगामी 26 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिये गये हैं।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत ने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की आंशिक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी लक्ष्मी मेहरा की ओर से दायर याचिका के सुनवाई के बाद सोमवार को वारंट जारी किये। आदेश की प्रति मंगलवार 18 नवम्बर को उपलब्ध हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को बार-बार समय देने के बावजूद अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। सरकार की ओर से अदालत के समक्ष न तो रिपोर्ट पेश की गयी और न ही कार्मिक विभाग के सचिव अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अकरम परवेज ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से परीक्षा के दौरान सहायक उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी। आयोग की ओर से सहायक उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग की ओर से कहा गया कि आशिंक दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को सहायक उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले का उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय ने इसी वर्ष 08 मई को सरकार को आदेश दिया था कि वह इस मामले में मौजूद नियमावली में संशोधन कर रिपोर्ट अदालत में पेश करे।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिये कई बार समय की मांग की गयी लेकिन उसके बावजूद न तो रिपोर्ट पेश की गयी और न ही कार्मिक विभाग के सचिव अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने कार्मिक विभाग के सचिव को 26 नवम्बर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिये हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सचिव यह भी बतायें कि उन्होंने अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया है।

रवीन्द्र, उप्रेती

वार्ता

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