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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा हटाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा हटाई

कोलकाता, 13 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने संबंधी अपने पहले के आदेश को शुक्रवार को वापिस ले लिया।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मधुमिता मित्रा ने पूर्व पुलिस प्रमुख की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। याचिका में राजीव कुमार ने कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उन्हें निशाना बना रही है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सीबीआई मामले की जांच के लिए कभी भी राजीव कुमार को समन जारी कर सकती है।

सीबीआई ने शारदा और रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले फरवरी में राजीव कुमार से पूछताछ की थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व पुलिस प्रमुख कई चीजों को छिपाने और समन से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मामले की जांच में व्यवधान पहुंच रहा है।

प्रियंका जितेन्द्र

वार्ता

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