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नए नियम लागू होने तक पुरानी दरों के अनुसार जुर्माने वसूले जाएंगे :रजिया

नए नियम लागू होने तक पुरानी दरों के अनुसार जुर्माने वसूले जाएंगे :रजिया

चंडीगढ़, 05 सितम्बर(वार्ता) केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब में लागू करने पर लगाए जा रहे कयासों को रद्द करते हुए परिवहन मंत्री रजिया सुलताना ने कहा है कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य सरकार के फैसला लेने तक लागू नहीं किया जायेगा और फिलहाल ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुराने नियमों के मुताबिक ही जुर्माने वसूले जाएंगे।

श्रीमती सुलताना ने आज यहां कहा कि यातायात प्रांतीय मसला है और प्रदेश सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संशोधित ट्रैफिक़ नियमों के अनुसार की गई भारी वृद्धि संबंधी कुछ धाराओं को ही लागू करेगी। उन्होंने कहा कि रोज़ाना कई लोग सडक़ हादसों में मारे जाते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में ट्रैफिक़ नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कई पहलकदमियां की हैं। हाल ही में ट्रैफिक़ विभाग ने ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान करने के लिये ई-चालान मशीनें देने का फ़ैसला लिया गया। सडक़ सुरक्षा सचिवालय स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया है जिससे राज्य भर में ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीखी नजऱ रखी जा रही है। सडक़ सुरक्षा सचिवालय राज्य में सडक़ सुरक्षा नियमों को लागू करना यकीनी बनाएगा।

श्रीमती सुलताना ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सडक़ दुर्घटनाओं के लिए मुख्य तौर पर ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन ही वजह बनती है, जिस कारण रोज़ाना कई मासूम लोगों की जान तक चली जाती है। उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए सख्ती की ज़रूरत पड़ती है लेकिन खज़़ाना भरने के लिए नागरिकों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी देश में ऐसे जुर्माने लगाना ट्रैफिक़ नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकना है न कि सरकारी खज़़ाने को भरना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे सम्बन्धी जल्द ही फ़ैसला लेगी।

शर्मा

वार्ता

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