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राजीव कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी

राजीव कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी

कोलकाता, 30 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार की शारदा चिट फंड घोटाला मामले को लेकर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली।

न्यायमूर्ति शुभाशीष दासगुप्ता और न्यायमूर्ति शहीदुल्लाह मुंशी की पीठ ने श्री कुमार के वकील देबाशीष रॉय के एक समाचारपत्र में छपी खबर कि क्यों राजीव कुमार ने सीबीआई के सामने सरेंडर नहीं किया? की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद सुनवाई खत्म कर दी।

न्यायालय इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है।

इससे पहले 21 सितम्बर को निचली अदालत ने श्री कुमार की अंतरिम याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने 23 सितम्बर को उच्च न्यायालय में नयी अंतरिम याचिका दायर की।

श्री कुमार की पत्नी संचीता ने उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले अलीपुर जिला अदालत ने श्री कुमार की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह न्यायालय को इस संबंध में अपनी दलीलों से संतुष्ट नहीं कर पाए हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत के समक्ष श्री कुमार को भगोड़ा करार दिया था। गत 13 सितंबर को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने श्री कुमार को अंतरिम गिरफ्तारी से दी गयी छूट को हटा लिया था। इससे पहले इस वर्ष जून महीने में न्यायमूर्ति प्रतीप प्रकाश बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने एक महीने के लिए श्री कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि श्री कुमार को पासपोर्ट जब्त कराने और मामला चलने तक पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने श्री कुमार के खिलाफ सम्मन जारी कर लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

शोभित टंडन

वार्ता

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