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रानीबाग शवदाह गृह मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

रानीबाग शवदाह गृह मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल 07 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के रानीबाग स्थित में प्रस्तावित विद्युत शवदाह गृह के मामले में याचिकाकर्ता के वकील और नगर निगम के अधिवक्ता से संयुक्त मुआयना कर 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।

आज सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि शवदाह गृह का कार्य प्रारम्भ हो गया है जबकि याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वहाँ अभी तक एक ईंट तक नहीं रखी गयी है। जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों से मौका मुआयना कर स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई। मामले के अनुसार राजमाता जियारानी कत्यूरी समाज ने याचिका दायर कर कहा है कि रानीबाग में कत्यूरी समाज का एक पवित्र स्थल है जिसका जिक्र पुराणों में चित्रेश्वर नाम से दर्ज है। यही नही ब्रिटिश रिकॉर्ड 1847 में भी इसका नाम दर्ज है जिसमें कहा गया है कि इस स्थल पर सदियों से मेला लगता आया है परन्तु नगर निगम इस भूमि को अधिकृत कर विद्युत शवदाह गृह बना रहा है।

यह भी आरोप लगाया गया कि नगर निगम ने इस कार्य के लिए किसी की राय नहीं ली गयी है जबकि यह भूमि नगर निगम की नहीं है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि यह वर्शिप आफ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की धारा 3 का उल्लंघन है साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 , 21 व 25 का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से संबद्ध भूमि को छोड़कर विद्युत शवदाह गृह बनाने की मांग की गयी है।

रवीन्द्र.संजय

वार्ता

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