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लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर कमलनाथ ने एक और वादा किया पूरा: सलूजा

लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर कमलनाथ ने एक और वादा किया पूरा: सलूजा

भोपाल, 06 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने गुमाश्ता कानून में लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के निर्णय की प्रशंसा करते हुए आज कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लेते हुए अपने वचन पत्र का एक वादा और पूरा किया है।

श्री सलूजा ने यहां जारी बयान में कहा कि छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्थापना व्यवसाई, स्टार्ट अप के हित में फ़ैसला लेते हुए गुमाश्ता क़ानून में लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। इससे क़रीब 10 लाख छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्टार्ट अप को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी पूरी व्यवसाय अवधि में एक बार ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा।

श्री सलूजा ने कहा कि मध्यप्रदेश दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत उन्हें अब बार-बार लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराना होगा। उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ के निर्देश पर श्रम विभाग ने उक्त निर्णय “ इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस” को लेकर लिया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ़ व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन होने पर ही पंजीयन में संशोधन कराना होगा।

श्री सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार जनहितैषी फ़ैसले ले रहे है और अपने वचन पत्र के वादों को निरंतर पूरा कर रहे है।

बघेल

वार्ता

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