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नागालैंड सरकार ने फटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी

नागालैंड सरकार ने फटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी

कोहिमा 11 नवंबर (वार्ता) नागालैंड सरकार ने पटाखे फोड़ने से इसके धुंए से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने के मद्देनजर राज्य में 31 जनवरी 2021 तक इनकी बिक्री और फोडने पर पाबंदी लगा दी है।

राज्य सरकार की यह पाबंदी 10 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। राज्य के गृह मंंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 22 (2) (एच) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दीमापुर पुलिस उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक इस आदेश को लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा गया, “राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है और सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों, बच्चों, बीमार व्यक्ति और अन्य लोग में श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। त्योहारों के समय लोग पटाखे फोड़ते है जिससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने इनकी बिक्री तथा इन्हें जलाने पर पाबंदी लगायी गयी है।

संतोष, उप्रेती

वार्ता

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