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राज्य » बिहार / झारखण्ड


दुष्कर्म के प्रयास मामले में आरोपी को सजा

दुमका 15 जून (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास से संबंधित सात साल पुराने मामले में आज दोषी को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश(द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने सात साल पुराने दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में रहीम मियां को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने यहां बताया कि 31 दिसंबर 2012 को काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने को लेकर पीड़िता के बयान पर रहीम मियां के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता 31 दिसंबर 2012 को अपनी मां के साथ धान और पुआल लेकर घर लौट रही थी। इस बीच मौके का फैदा उठाते हुए आरोपी रहीम मियां पीड़िता को खींचकर जबरन बगल के एक घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गये तो रहिम फरार हो गया।
सं सूरज
वार्ता
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