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राज्य » बिहार / झारखण्ड


आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्य अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी

पटना, 12 दिसम्बर (वार्ता) बिहार राज्य सतर्कता अन्वेष्ण ब्यूरो की आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग के एक मुख्य अभियंता और उसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आज विशेष अदालत को सौंप दी।
सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में सौंपी गई प्राथमिकी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में गोपालगंज के तत्कालीन मुख्य अभियंता (बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग) मुरली सिंह और उनकी पत्नी कामिनी सिंह के खिलाफ दर्ज की गयी है। अदालत ने प्राथमिकी के आधार पर विशेष मुकदमा दर्ज करते हुए सतर्कता को अंतिम जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्त मुख्य अभियंता (निलंबित) ने साल 1987 से 2019 तक अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरूपयोग करते हुए अपनी आय के ज्ञात सभी स्त्रोतों से एक करोड़ 34 लाख 92 हजार 785 रुपये की अधिक संपत्ति अपने और अपनी पत्नी के नाम से अर्जित की थी। इनमें बैंकों में जमा राशि, पटना के भुसौला दानापुर और फुलवारीशरीफ तथा वाराणसी एवं लखनऊ की अचल संपत्तियां शामिल हैं।
सं.सतीश
वार्ता
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