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उ. न्या. से जमानत मिलने पर जेल से मुक्त हुए तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी

रांची, 21 जुलाई (वार्ता) वीजा नियमों का उल्‍लंघन करने के मामले में रांची बिरसा मुंडा जेल में बंद मलेशियाई महिला समेत तबलीगी जमात के 17 विदेशियों को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
उच्च न्यायालय ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 जुलाई को सभी को जमानत दे दी थी। कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद 17 विदेशी जमातियों को मंगलवार को मुक्त कर दिया गया। इनमें मलेशिया के आठ, ब्रिटेन के तीन, जाम्बिया, बांग्लादेश और त्रिनिदाद एंड टुबैगो एवं आयरलैंड के नागरिक शामिल हैं। वहीं, मामले में एक स्थानीय निवासी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि रांची जिला पुलिस ने 30 मार्च को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद में ठहरे तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों एवं एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसमें चार महिलाएं भी थीं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी को क्वारंटाइन करते हुए आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया था। इनमें से दो विदेशी कोरोना संक्रमित पाये गये थे। स्वस्थ होने के बाद उन्हें भी जेल भेज दिया गया था।
सतीश सूरज
वार्ता
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