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आधार केवाईसी के नियम बैंक खाता खोलने के लिए सरल बनाये गये

नयी दिल्ली 14 नवंबर (वार्ता) सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार केवाईसी के नियम ‘आधार’ कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बैंक खाता खोलने के लिए सरल बनाये गये हैं।
वित्‍त मंत्रालय के राजस्‍व विभाग ने मनी-लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम (पीएमएलआर), 2005 में संशोधन के लिए कल जारी अधिसूचना के संदर्भ में आधार केवाईसी के उपयोग के बारे में गुरूवार को स्‍पष्‍टीकरण देते हुए यह जानकारी दी। राजस्‍व विभाग ने स्‍पष्‍ट किया है कि आधार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के उपयोग को आसान बनाने से संबंधित उसकी अधिसूचना ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में सुविधा देने से संबंधित है जो अक्‍सर रोजगार अथवा किसी अन्‍य कारण से किसी एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर चले जाते हैं। राजस्‍व विभाग का कहना है कि आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए इन नियमों को आसान नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया में खबर आयी है।
राजस्‍व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि संशोधित पीएमएलआर आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है। यदि कोई व्‍यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर बदलता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्‍यादि के लिए उसे आधार केवाईसी के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नये पते के बारे में स्‍व-घोषणा को दर्ज कर सकता है।
उन्होंने कहा कि पीएमएलआर में संशोधन से उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज पते से अलग किसी और पते पर रह रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों में केवाईसी के रूप में अपने घर के अलग पते वाला आधार कार्ड पेश करते हैं, वे अब स्‍व–घोषणा करके अपना स्‍थानीय पता दे सकते हैं।
उन्‍होंने कहा कि इस संशोधन के साथ ही घर के स्‍थानीय पते अथवा आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते के अलावा किसी अन्‍य पते के बारे में स्‍व–घोषणा प्रस्‍तुत करना ही आधार केवाईसी के साथ बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में पर्याप्‍त होगा। इस संशोधन से विशेषकर निवास अन्‍यत्र ले जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।
राजस्‍व विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव आधार अधिनियम/नियमों में संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि पीएमएलआर में संशोधन के जरिए किया गया है। अत: यह आधार कार्ड पर घर के पते में परिवर्तन पर लागू नहीं होता है। यह संशोधन इसलिए किया गया है, ताकि ऐसे लोगों को सुविधा हो सके, जिन्‍होंने बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी का उपयोग किया है और अब वह स्‍व-घोषणा के आधार पर वर्तमान पते के रूप में आधार कार्ड पर दर्ज घर के पते से भिन्‍न पता देना चाहते हैं।
शेखर
वार्ता
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