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मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार लोगों को जमानत

मुंबई,14 जून (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति ए एम बदर ने आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया की 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की है।
वर्ष 2006 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में जमानत पर रिहा किये गये आरोपियों को अदालत ने आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में प्रतिदिन हाजिर होना होगा तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करते और गवाहों से संपर्क नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।
आरोपी वर्ष 2013 में गिरफ्तार किये गये थे और तब से ही जेल मे थे। आरोपियों ने विशेष अदालत द्वारा जून 2016 में जमानत याचिका खारिज करने के बाद उसी वर्ष बम्बई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
आरोपियों की ओर से वकील प्रशांत मागू और वकील जे पी मिश्रा ने अदालत को बताया कि जब से आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं तब से अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुयी है।
मालेगांव बम विस्फोट मामले में पीड़ित शफीक अहमद और मोहम्मद सयीम ने जमानत याचिका का विरोध किया।
गौरतलब है कि आठ सितंबर 2006 को हुए मालेगांव के हमीदिया मस्जिद के समीप बम विस्फोट में 37 लोगों की जान गयीं थी और 100 अधिक लोग घायल हो गये थे।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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