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उच्च न्यायालय ने निजी घर, हाउसिंग सोसायटी में पशु बध पर लगाया प्रतिबंध

मुंबई, 06 अगस्त (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय ने आज निजी फ्लैटों और हाउसिंग सोसायटियों में पशु बध पर प्रतिबंध लगा दिया।
गौरतलब है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने सात हजार से ऊपर परमिट जारी किये थे लेकिन अदालत के आदेश के बाद अब यह सब परमिट अवैध हो जायेंगे। बकरीद बलिदान केवल अधिकृत बूचड़खाने या लाइसेंस प्राप्त गैर-शाकाहारी बाजारों में किया जाएगा।
बकरीद के दौरान साेसायटी के समीप जानवरों को मारने के लिए लोगों को अस्थायी लाइसेंस आवंटित करने की बीएमसी की नीति के खिलाफ जीव मैत्री ट्रस्ट ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर खंडपीठ के न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल सुनवाई कर रहे थे।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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