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प्राथमिकी में संबित पात्रा का नाम भी जुड़ा

भोपाल, 09 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एम पी नगर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर पत्रकार वार्ता आयोजित करने संबंधी प्रकरण में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी प्राथमिकी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा का नाम भी आरोपी के रूप में जुड़ गया है।
एम पी नगर थाना पुलिस के अनुसार दो दिन पहले प्राथमिकी में संबित पात्रा का नाम जोड़ा गया। इस आशय की सूचना भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को लिखे पत्र में दी है। पत्र में कहा गया है कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने के कारण संबित पात्रा का नाम आरोपी की सूची में जोड़ा गया है। यह पत्र मीडिया के समक्ष आज पहुंचा।
दरअसल 27 अक्टूबर को यहां प्रेस कांप्लेक्स में भाजपा प्रवक्ता ने नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। मामले की शिकायत कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में कर आरोप लगाया था कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जांच में पता चला कि पत्रकार वार्ता की अनुमति दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच दी गयी, लेकिन यह बारह से साढ़े बारह के बीच ही आयोजित कर ली गयी।
इस संबंध में एम पी नगर थाना पुलिस ने पत्रकार वार्ता की अनुमति लेने वाले श्री एस एस उप्पल और अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कर प्रकरण विवेचना में ले लिया था। इसके बाद की विवेचना के आधार पर संबित पात्रा को भी आरोपी बनाया गया।
प्रशांत
वार्ता
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