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चुनाव की रिकॉर्डिग का ठेका अयोग्य व्यक्ति को देने पर निर्वाचन अधिकारी तलब

जबलपुर 04 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी का ठेका आयोग्य व्यक्ति को दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर उप निर्वाचन अधिकारी को रिकॉर्ड सहित तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ व न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने यह आदेश दिए है। याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।
स्टूडियों संचालक प्रकाश जायसवाल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में वीडियोग्राफी का ठेका अनावेदक स्टूडियों संचालक मनीष चौबे को दिया गया है। टेण्डर शर्तो के अनुसार आयोग्य होने के बावजूद भी उसे उपकृत्य करने के लिए उसे नियम को ताक में रखकर उक्त टेण्डर दिया गया है। अनावेदक ने आॅन लाईन आवेदन में खुद को जय मॉ स्टूडियों का संचालक बताया है, जबकि एमपी आॅन लाईन में उक्त स्टूडियों के मालिकों में एक नाम सोनम पांडे का है। जिनके पति सुदीप कुमार पांडे है और वह नेशनत इंफ्रमेंशन सेंटर में कार्यरत है।
अनावेदक ने आपने आवेदन में यह भी कहा है कि अनावेदक लोक सेवा केन्द्र संचालित करता है और जय मॉ स्टूडियो का विडियों व फोटोग्रामी के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। अनावेदक स्टाम्प वेन्डर के साथ सर्विस प्रोवाईडर भी है। सर्विस प्रोवाईडर की सूची में उसना नाम सबसे आखरी में 31 नम्बर पर है। चुनाव आयोग की निर्धारत शर्तो के विपरित जाकर उसे चुनाव की वीडियोंग्राफी का टेंडर दिया गया है। इस संबंध में शिकातय दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी।
सं नाग
वार्ता
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