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अवैध हथियार रखने पर तीन वर्ष का कारावास

इंदौर, 09 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने अवैध हथियार रखने के एक मामले के एक अभियुक्त को आज तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (सांवेर) नितिन कुमार मुजाल्दा ने आरोपी अभिषेक गुप्ता निवासी दमोह को प्रकरण की सुनवाई कर उसे दोषी करार दिया।
अभियोजन के अनुसार 24 नवंबर 2017 को क्षिप्रा थाना पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान अभिषेक को 12 देशी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोप सही पाये जाने पर अभिषेक को 3 वर्ष के कारावास के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सं बघेल
वार्ता
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