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दुराचार के दोषी को सात वर्ष की सजा

छतरपुर, 19 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने युवती के साथ दुराचार करने और घर में घुसकर कट्टे की नोक पर शादी करने के लिए दवाब बनाने के मामले के एक अभियुक्त को आज दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपी दर्शन को सात साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार 21 साल की फरियादिया ने बमीठा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 2015 को वह अपने घर पर अकेली थी। सुबह दर्शन रैकवार निवासी टटम उसके घर के अंदर आ गया और दर्शन ने शादी करने को लेकर धमकाया। इसी बीच वहां आसपास के लोग एकत्रित हो गए और युवती को उसके चंगुल से छुडाया। इससे पहले आरोपी ने फरियादिया के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था।
सं बघेल
वार्ता
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