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हत्यारोपी को छह वर्ष की सजा

भिंड, 23 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने कल इस मामले की सुनवायी में अभियुक्त मोहर सिंह जाटव को दोषी ठहराए जाने पर छह वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपए के जुर्मान की सजा सुनायी। आरोपी ने वर्ष 2014 में वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी की ओर से न्यायालय में जमा कराई जाने वाली जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को बतौर प्रतिकर दी जाए।
अभियोजन के अनुसार 27 जनवरी 2014 को परशुराम जाटव अपने छोटे भाई नेतराम और परिवार के अन्य लोगों के साथ भुजपुरा मोड के पास खेत पर ट्यूबवैल पर थे। पिता मातादीन खेत से घर आ रहे थे। रास्ते में आरोपी मोहर सिंह जाटव निवासी ग्राम भुजपुरा ने मातादीन को लात मारकर गिराया और मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान परशुराम और उनके परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग निकला था।
परिजन ने मातादीन को इलाज के लिए भिण्ड जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
सं बघेल
वार्ता
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