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अमानत में खयानत के 31 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा

भिंड, 23 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने अमानत में खयानत किए जाने के 31 वर्ष पुराने एक मामले की सुनवायी में आरोपी को दोषी पाए जाने पर सात माह की सजा सुनायी है।
जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) ने 31 साल पहले वर्ष 1987 में एक दुपहिया गाडी को लेकर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी कमल को मामले का दोषी पाए जाने पर कल सात माह 14 दिन का कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 1987 में केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे 30 साल बाद 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन के अनुसार 2 सितंबर 1987 को सुरेश शर्मा ग्वालियर से अपनी बहन की शादी के लिए एक दुपहिया वाहन लेकर आया था। साथ में पडोस में रहने वाला आरोपी कमल निवासी शेख की बगिया हनुमान चौराहा लश्कर ग्वालियर था। रात को यह लोग आनंद प्रकाश शर्मा निवासी वनखंडेश्चर के यहां रुके। सुबह सुरेश ने ग्वालियर जाने के लिए कहा तो आरोपी ने सुरेश से कहा कि पास में ही मिलने वाले रहते हैं। उनके यहां पर होकर ग्वालियर चलते हैं।
सुरेश आरोपी के साथ उसके मिलने वालों के यहां पर पहुंचा। आरोपी ने सुरेश से दुपहिया वाहन लिया और 2 मिनट में आने की कहकर चला गया। सुरेश दो घंटे तक आरोपी का इंतजार करता रहा। आरोपी नहीं आया तो सुरेश ने शहर कोतवाली में जाकर केस दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पर अमानत में खयानत का केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था।
सं बघेल
वार्ता
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