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भ्रष्टाचार मामले में औषधी निरीक्षक को कारावास

बालाघाट 25 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराये जाने पर 3 वर्ष की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार औषधी निरीक्षक के पद पर रहते हुए सतीश कुलकर्णी द्वारा बालाघाट से जबलपुर स्थानांतरित होने और उसके बाद औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी द्वारा जबलपुर में पदभार ग्रहण करने के बाद भी अवैधानिक रूप से बालाघाट औषधी निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभारी बताते हुए 3 माह तक पद का दुरूपयोग करते हुए अवैधानिक रूप से 42 ड्रग लायसेंस जारी किये गये। दवा लायसेंसी से आर्थिक लाभ प्राप्त कर भ्रष्टाचार किया गया और लायसेंसियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जिसकी शिकायत 29 मार्च 2011 को मुकेश भार्गव द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल को की गई थी।
शिकायतकर्ता मुकेश की शिकायत के बाद भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की तो औषधी निरीक्षक सतीश कुलकर्णी के खिलाफ की गई शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उके तहत मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र ने यह सजा सुनाई है।
सं नाग
वार्ता
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