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अग्रवाल हत्‍याकांड के आरोपी सेठी की उद़घोषणा आदेश जारी

इंदौर 18 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर में हुयी कारोबारी संदीप अग्रवाल की हत्या के मामले में फरार चल रहे टीवी केबल व्यवसायी रोहित सेठी के खिलाफ आज इंदौर की एक अदालत ने “उद्घोषणा आदेश” जारी किये है।
इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमन सिंह भूरिया ने रोहित सेठी के खिलाफ आगामी 24 मार्च तक उद्घोषणा आदेश जारी किये है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर आपराधिक मामलो में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस उद्घोषणा आदेश जारी कराती है। इस प्रकार पुलिस रोहित सेठी निवासी बीमा नगर इंदौर की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बीती 16 जनवरी को संदीप अग्रवाल निवासी पालीवाल नगर इंदौर की उनके दफ्तर के नीचे पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले सहित संदीप को रुपयों के एवज में मारने का ठेका लेने के आरोप में अब तक चार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है की रोहित ने संदीप से पेसो के लेन - देन के चलते उसकी हत्या करायी है।
हत्याकांड के बाद से ही रोहित फरार बताया जा रहा है।
सं नाग
वार्ता
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