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मतदान केन्द्र में आमजन फोटोग्राफी नहीं करेंगे-कलेक्टर

धमतरी 09 मार्च (वार्ता) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल ने दिए हैं।
निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी तरह की वीडियो रिकाॅर्डिंग एवं फोटोग्राफी कैमरा से अथवा मोबाइल फोन या अन्य किसी साधन से करने की अनुमति नहीं होगी। बताया गया है कि विगत निर्वाचनों में कतिपय व्यक्तियों अथवा राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा मतों की गोपनीयता भंग करते हुए अपने दिए गए मतों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचारित किया गया। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत् दण्डनीय है।
सं नाग
वार्ता
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