राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 4 2019 9:49PM छेड़छाड़ के आरोपी को कारावाससीहोर 4 अप्रेल (वार्ता) मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने आज किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनायीं है।अभियोजन के अनुसार 29 जून 2018 को पीडि़ता जब घर में अकेली थी तभी पडोसी संतोष उसके घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर ने यह सजा सुनाई है।सं नागवार्ता