राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 18 2019 8:25PM प्रदेश में मतदान एवं मतगणना दिवस रहेंगे शुष्क दिवसभोपाल,18 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने लोकसभा चुनाव के लिये मतदान और मतगणना दिवस को ''शुष्क दिवस'' घोषित करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग को निर्देश जारी कर दिये हैं। श्री कौल ने कहा है कि राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत मतदान और मतगणना दिवस को 'शुष्क दिवस'' घोषित किया गया हैं। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी होटल, आहार-गृह, मधुशाला, किसी अन्य सार्वजनिक और निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित अथवा मादक पेय एवं वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को छह माह तक का कारावास और दो हजार रुपये तक का जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। आयोग ने शराब के भण्डारण में कटौती करने के निर्देश के साथ लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून को सख्ती से लागू करने को कहा है।सं विश्वकर्मावार्ता