Saturday, Apr 27 2024 | Time 00:11 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


वनोपज पुनर्विक्रय पर हस्तांतरण शुल्क में परिवर्तन

भोपाल, 14 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश शासन ने वन उपज का पुनर्विक्रय करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से मिलने वाली हस्तांतरण शुल्क व्यवस्था में परिवर्तन किया है।
अब आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से विक्रय मूल्य की 3 प्रतिशत राशि हस्तांतरण शुल्क के स्थान पर प्रति आवेदन 500 रुपये का शुल्क लेकर दोनों को लिखित में अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।
वन विभाग द्वारा यह व्यवस्था27 मई, 2019 को मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में की गई है।
नाग
वार्ता
image