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जिला सहकारी बैंक के सीईओ को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश

श्योपुर, 15 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने मुरैना-श्योपुर जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अरस्तू प्रभाकर को बैंक में नियुक्ति व अनियमितता बरतने तथा आंकड़े गलत बताने के गंभीर आरोपों के मामले में निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
कल श्योपुर जिले के दौरे पर मंत्री डॉ सिंह से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी की अरस्तू ने श्योपुर की सहकारी सोसाइटियों में खरीफ फसल के लिए 84 प्रतिशत रासायनिक खाद की किसानों के लिए उपलब्धता बताई है, जो गलत बताई गई है, जबकि मात्र 5 प्रतिशत खाद की ग्रामीण सोसाइटी पर मौजूदगी है। वहीं, अरस्तू पर आरोप लगाया गया की उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पिछले 10 वर्षों में मुरैना और श्योपुर जिले की भारी संख्या में सोसाइटी और बैंकों में अपात्र लोगो की नियुक्ति किया था।
इसके साथ पर उनपर बैंक में करोड़ो की अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद मंत्री डॉ सिंह ने अरस्तू को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के लिए मुरैना बैंक के डी आर एस के सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया।
सं बघेल
वार्ता
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