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छत्तीसगढ़ में दुकानो का केवल एक बार ही कराना होगा पंजीयन

रायपुर 27 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को अपने दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा।
श्रम विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के दुकानों एवं स्थापना के पंजीयन का पांच बाद नवीनीकरण का प्रावधान है।इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने बताया इस निर्णय के बाद अब छोटे-बडे़ सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा।पंजीयन की नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना का प्रारूप जारी कर दिया गया है।
साहू
वार्ता
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