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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को कारावास

इंदौर 12 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक मूक बधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को दोषी पाते हुये दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर जिला सत्र न्यायालय की विशेष सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने आरोपी युवक जानू (32) निवासी इंदौर को दुष्कर्म दोषसिद्ध ठहराते हुये दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने खजराना पुलिस द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज प्रकरण की सुनवायी करते हुये दोषी को दो हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सं नाग
वार्ता
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