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‘जल अधिकार अधिनियम’ को अमल में लाने वाला बैतूल प्रदेश का पहला जिला होगा: पांसे

बैतूल, 16 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि जल संकट की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार के जल अधिकार अधिनियम लागू करने के अभिनव कदम को अमल में लाने वाला बैतूल जिला प्रदेश का पहला जिला होगा।
श्री पांसे ने अाज यहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल संकट से निपटने के लिए दूरगामी योजनाएं बनाकर काम कर रही है। जल अधिकार अधिनियम भी इसी सोच के दृष्टिगत प्रभावशील किया जा रहा है। अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो होगी ही, साथ ही पानी का दुरुपयोग भी रोका जाएगा तथा लोगों को मितव्ययिता के साथ पानी का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जल अधिकार अधिनियम में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। श्री पांसे ने कहा कि बैतूल के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय को शीघ्र ही नए भवन की सौगात दी जाएगी। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री पी के मेदमवार एवं कार्यपालन यंत्री विनोद छारी भी मौजूद थे।
सं बघेल
वार्ता
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