राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 3 2019 10:55PM गबन के आरोपी सरपंच व सचिव को पांच वर्ष का कारावाससिवनी, 03 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की एक अदालत ने शासकीय राशि गबन करने के आरोपी ग्राम पंचायत पुरवा के सरपंच व सचिव को 5 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की आज सजा सुनाई है।अभियोजन अनुसार लखनादौन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पुरवा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में प्राथमिक शाला पुरवा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख 70 हजार रूपयेे स्वीकृत किया गया था। जिसके अनुसार संरपच श्रीमती रामवती बाई धुर्वे व सचिव सुन्दर लाल ठाकुर द्वारा निमार्ण कार्य कराया जाकर छत स्तर पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया तथा शेष निर्माण कार्य हेतु पुनः जिला शिक्षा केंन्द्र सिवनी से अतिरिक्त निर्माण राशि ग्राम पंचायत पुरवा के खाते में जमा करायी गई थी।जब निर्माण कार्य की लागत का भौतिक सत्यापन एवं मुल्यांकन कराया गया तो निर्माण एंजेंसी संरपच श्रीमती रामवती बाई व सचिव सुन्दर लाल द्वारा निर्माण कार्य कम राशि में किया जाकर 1 लाख 20 हजार 176 रूपये की राशि का स्वयं के लिए उपयोग कर गबन किया जाना पाया गया।इस मामले में शासन की ओर से ग्राम पंचायत पुरवा के सरपंच और सचिव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। लखनादौन पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियो के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। इस प्रकरण में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मोहित दीवान ने यह सजा सुनाई।सं.व्यासवार्ता