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मिलावटी घी मिलने पर एक व्यक्ति को सश्रम कारावास

जबलपुर, 22 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की अदालत ने मिलावट घी बेचने के मामले में दोेषी पाए जाने पर आज आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष ताम्रकार ने लगभग चौदह वर्ष पुराने मामले में आरोपी मुकेश पटेल को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा पांच हजार पांच सौ रूपए का अर्थदंड भी सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार जबलपुर जिले के कटंगी में दिसंबर 2005 में एक दुकान पर मिलावटी घी पाए जाने की आशंका के चलते उसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। नमूने अमानक पाए जाने पर दुकान संचालक मुकेश पटेल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया था।
सं प्रशांत
वार्ता
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