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पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के आरोपी को सात वर्ष की सजा

ग्वालियर, 01 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के ग्वालियर की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर आज सात वर्ष की सजा के साथ सात हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. कुलदीप जैन ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के तहत आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधडी के आरोपी जितेन्द्र सिंह धाकड निवासी लुधाया कैलारस मुरैना को इस सजा से दंडित किया।
सीबीआई के अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा ने बताया कि व्यापमं ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आयोजित की थी। इसमें जितेन्द्र सिंह धाकड ने ग्वालियर और रीवा दो स्थानों पर एक ही समय में परीक्षा दी। जब परीक्षा परिणाम आया तो दोनों परिणाम में से एक में जितेन्द्र पास हुआ और दूसरे स्थान पर असफल हो गया। इस पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के एन तिवारी ने मुरैना पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए थे।
पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया और चालान पेश किया था।
सं बघेल
वार्ता
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