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अब नेताओं के होर्डिंग्स लगाना आसान नहीं रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर

भोपाल, 31 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर अब नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग आदि लगाना आसान नहीं होगा और इन्हें विधिवत अनुमति लेकर ही लगाया जा सकेगा। इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद आज यहां जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि इस संबंध में नियम बनाने की अनुमति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स आदि लगाने संबंधी नियम बनेंगे। नियमों में प्रावधान किया जाएगा कि नगर निगम या अन्य संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति के बाद ही निर्धारित प्रारूप में होर्डिंग्स आदि लगाए जा सकेंगे। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

श्री शर्मा ने कहा कि ऐसा शहरों का सौंदर्य आदि बरकरार रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसकी प्रेरणा चंडीगढ़ से ली गयी है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए अन्य फैसलों के बारे में बताते हुए श्री शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यों की 58 की उम्र के बाद समीक्षा की जाएगी। इसके बाद यह तय होगा कि संबंधित न्यायाधीश 60 साल की उम्र तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकेंगे अथवा नहीं।
प्रशांत
वार्ता
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