राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 2 2019 10:58PM न्यायालय के निर्णय के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त का लिया गया फैसला: सलूजाभोपाल, 02 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए आज कहा कि पन्ना जिले के पवई से विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने का फैसला न्यायालय का निर्णय आने के बाद लिया गया है।श्री सलूजा ने यहां जारी बयान में कहा कि वर्ष 2013 में उच्चतम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता फैसले वाले दिन से ही समाप्त मानी जाएगी। पवई विधायक लोधी की सदस्यता समाप्ति का फैसला न्यायालय के इस निर्णय के पालन को लेकर लिया गया है, यह फैसला न्यायालय के निर्णय के आधार पर लिया गया है।उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई राजनीतिक द्वेष भावना के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री सिंह को इस तरह के आरोप लगाने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का पहले अध्ययन करना चाहिए ,जिसमें इस तरह के मामलों में कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विधायक लोधी को सजा का फैसला 31 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन चूँकि उसकी प्रमाणित प्रति विधानसभा सचिवालय को आज मिली है, इसलिए आज उस फैसले के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसको लेकर कोई जल्दबाज़ी नहीं की गयी है।बघेल वार्ता