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श्रम न्यायालय ने पांच उद्योगों पर 25.60 लाख रूपये का लगाया जुर्माना

रायगढ़, 05 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थापित औद्योगिक कल कारखाना प्रबंधनों द्वारा सुरक्षा मानकों व नियमों की अनदेखी और कारखाना एक्ट के उल्लंघन के दर्जन भर प्रकरणों में श्रम न्यायालय ने जिले के पांच उद्योगों पर 25.60 लाख रुपए का अर्थदण्ड किया है।
विभाग के उप संचालक मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इन सभी प्रकरणों में औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक राहुल पटेल ने उद्योगों का निरीक्षण किया था। जिले में स्थापित उद्योगों में अधिकांश हादसे सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से श्रमिकों के घायल होने और मौत के मामले सामने आते रहते हैं।
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि उद्योगों में हुए ऐसे ही हादसों की जांच के बाद आैद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने विभिन्न उद्योगों के खिलाफ प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में पेश किया था, इनमें से कुछ मामलों पर श्रम न्यायालय ने गत दिनों फैसला दिया है। जिसमें कारखाना एक्ट के उल्लंघन मामलों के ऐसे ही 12 प्रकरणों में अपनी सुनवाई पूरी करते हुए उद्योग प्रबंधन को दोषी पाया है और उन्हें अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

सं.व्यास

वार्ता
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