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अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने के ममाले में सुनवायी चार सप्ताह बाद

जबलपुर, 18 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटीनगर लिंक रोड स्थित पेट्रोल पंप चौक में पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाये जाने के मामले में सुनवायी चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
मुख्य न्यायाधिश ए के मित्तल तथा न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पूछा है कि किस नियम के तहत याचिका की सुनवाई जनहित याचिका में की जाये। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।
अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि भोपाल के टीटी नगर नगर लिंक रोड स्थित पंप चैक के बीचों-बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाई गयी है। याचिका याचिक में कहा गय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सडकों या सरकारी जगह पर नेताओं की मूर्ति पर रोक लगायी हुए है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन सुनिष्चित करते आवश्यक कार्यवाही क निर्देश जारी किये है। जिस जगह से यातायात और ट्रैफिक व्यस्था का हवाला देते हुए चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाई गई थी वहां फिर मूर्ति लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
सं नाग
वार्ता
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