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अपहरण और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

भिंड, 29 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण के बाद उसकी हत्या किए जाने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
जिला न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाए गए अभियुक्त मुकेश कुमार कुशवाहा को आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी ने शहर के एक सर्राफा काराेबारी के पुत्र का अहपरण करने के बाद हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार पुरानी घास मंडी निवासी सराफा व्यापारी मान सिंह कुशवाह ने 8 अक्टूबर 2010 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि उनके 10 वर्षीय बेटे विकास कुशवाह का घर से खेलते समय अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी मुकेश कुमार कुशवाह निवासी ग्राम नगला वुधुआ थाना बरनाहल जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश को पकडा गया।
आरोपी से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के सिरसागंज इलाके से विकास का क्षत विक्षिप्त शव बरामद किया गया था। पुलिस ने इस प्रकरण में मुकेश के अलावा रामेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश, सर्वेश सिंह निवासी इटावा उत्तर प्रदेश और शहजाद खान हरदोई को आरोपी बनाया। एक आरोपी रामेन्द्र को पुलिस कभी पकड ही नहीं पाई, जबकि आरोपी सर्वेश और शहजाद केस के विचार के दौरान फरार हैं।
सं बघेल
वार्ता
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