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राशन उपभोक्ताओं के लिये अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू

भोपाल, 08 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जनवरी से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये ‘अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्‍था लागू की जा रही है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस व्यवस्‍था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभन्वित करने के लिये अक्टूबर 2019 से प्रदेश में ‘वन स्टेट-वन राशन’ योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में राशन उपभोक्ता एक शहर अथवा एक वार्ड से दूसरे शहर अथवा दूसरे वार्ड में भी राशन दुकान से निर्धारित मात्रानुसार निर्धारित दर पर राशन ले सकता है। इस योजना से आज प्रदेश के 117 लाख से अधिक परिवार के साढ़े पाँच करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
नाग
वार्ता
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