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गांजा परिवहन के पांच दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा

डिंडोरी, 16 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के डिंडोरी की एक अदालत ने गांजा परिवहन मामले के पांच अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर आज दस दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा ने गांजा परिवहन मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त विजय, सुदामा सक्सेना, विनय सहाय, रोहित सिंह और शुभम कनौजिया को दस दस वर्ष की सजा के साथ एक एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली पुलिस ने 20 फ़रवरी 2018 को वाहन चेकिंग के दौरान दो वाहनों से कुल 304 किलो गाँजा जब्त किया था, जिसमें इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।
सं बघेल
वार्ता
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