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आरक्षण मामले में अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार आवेदन दायर

जबलपुर, 29 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को भर्ती में 27 के बजाए 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देने संबंधी उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर पुन: विचार किए जाने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया है।
मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने आवेदन पर उन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिनकी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी हुए हैं। आवेदन पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को निर्धारित की गयी है।
राज्य सरकार की तरफ से दायर आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता आषिता दुबे की याचिका पर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाए 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को जारी किये थे। इसके बाद कल 28 जनवरी को भी युगलपीठ ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर ली गई परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 27 के बजाए 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश दिया है। बुधवार को ही दायर किये गए आवेदन पर तत्काल सुनवाई का आग्रह युगलपीठ के समक्ष किया गया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशांक शेखर और शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किये।
सं नाग
वार्ता
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