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मासूम से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में मृत्युदंड की सजा की पुष्टि

बिलासपुर 05 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने साढ़े पांच वर्ष की मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस गौतम चोरडिया की बेंच ने लगभग पांच वर्ष पहले हुई इस घटना में हत्या करने के दोषी की मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की है। विशेष न्यायाधीश दुर्ग ने आरोपी को अगस्त 2018 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। शासन ने सजा की पुष्टि के लिये प्रकरण पेश किया था।उच्च न्यायालय ने मामले को "रियरेस्ट ऑफ रेयर" माना है।
अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 15 को खुर्सीपार चंद्रमा चौक के पास रहने वाली साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची को आरोपी राम सोना ने चॉकलेट देने का लालच देकर घर में बुलाया। और वहां उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में माँ कुंती सोना और मित्र अमृत सिंह के साथ मिलकर शव को सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरे में भर कर रेल लाइन के किनारे नाले में फेंक दिया।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नाले से बच्ची का शव बरामद किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 365, 376, 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। एफटीसी कोर्ट दुर्ग के विशेष न्यायाधीश ने 24 अगस्त 18 को हत्यारे राम सोना को 376, 302 में फाँसी की सजा सुनाई।शासन की ओर से निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि के लिये प्रकरण को उच्च न्यायलय में पेश किया गया। दूसरी ओर आरोपी ने भी सजा के खिलाफ अपील पेश की। उच्च न्यायलय ने आरोपी राम सोना की अपील को ख़ारिज कर निचली अदालत द्वारा दी गई फाँसी की सजा की पुष्टि की है।
निचली अदालत ने मामले में आरोपी राम सोना को सहयोग करने के आरोपी अमृत सिंह को धारा 201 में 5 वर्ष, 202 में 6 माह कैद तथा कुंती सोना को 201, 216, 212 में 5-5 वर्ष कैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायलय ने इनकी भी अपील को ख़ारिज कर दिया।
हबीब.साहू
वार्ता
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