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सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने पर दो भाईयों को मिली जमानत

जबलपुर, 07 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में दाे आरोपी भाईयों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की शर्त जमानत दी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव की एकल पीठ ने दो भाइयों को इस शर्त पर जमानत प्रदान की है कि वह कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे| एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दोनों भाई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करेंगे|
अभियोजन के अनुसार आरोपी सुखचैन श्रीपाल अपने भाई राजेश श्रीपाल के साथ लॉक डाउन दौरान मिल के सामने बिना मार्क्स बांधे खड़े थे| बरेली पुलिस गस्त करते हुए पहुंची तो उन्होंने सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पालन की समझाइश दी जिस पर दोनों भाई पुलिसकर्मियों से विवाद करने लगे| पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था |
याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों की तरफ से बताया गया कि वह विगत 12 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है घर में वह दोनों ही पुरुष व्यक्ति हैं| एकलपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों भाइयों को उक्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की| एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि रिहाई के पूर्व जेल डॉक्टर से उनका मेडिकल परीक्षण करवाया जाए कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें रिहा नहीं करते हुए उपचार करवाया जाए|
सं नाग
वार्ता
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