राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 21 2020 9:23PM धमतरी जिले के शहरीय क्षेत्र में दुकान खुलने के समय में तीन घंटे की कटौतीधमतरी 21 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से दुकानों को खुला रखने के समय में तीन घंटे की कटौती का आदेश दिया है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निर्देश जारी दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। अभी तक रात 9 बजे तक दुकानें खुल रही है। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनका संचालन चौबीसों घंटे होता है, ऐसी औद्योगिक इकाईयों का संचालन पूर्ववत रहेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को कार्य में आवागमन की सुविधा पूर्ववत रहेगी। गुमाश्ता एक्ट के तहत सभी नियम/निर्वघन पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश केवल जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालय पूर्ववत खुले रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि समस्त कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों में मास्क, सेनिटाईजेशन, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा, उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड/शास्ति अधिरोपित की जाएगी।सं नागवार्ता