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जैन संतों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

भोपाल, 29 अगस्त (वार्ता) भोपाल जिले की एक अदालत ने जैन संतों के खिलाफ टिप्पणी कर सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने के आरोपी उत्तरप्रदेश के एटा जिला निवासी योगेशचंद्र की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती निहारिका सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने पत्रकार रवींद्र जैन की शिकायत पर उत्तरप्रदेश के एटा जिले के अलीगंज निवासी डॉ योगेशचंद्र के खिलाफ इस माह की शुरूआत में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉ योगेशचंद्र जैन संतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है, जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है।
पुलिस की अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाल ही में पुलिस का एक दल अलीगंज भी गया था, लेकिन वह अपने निवास और अन्य ठिकानों पर नहीं मिला। इसके बाद उसकी ओर से यहां की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया था।
इस पर शिकायतकर्ता रवींद्र जैन की ओर से अधिवक्ता विजय चौधरी ने जमानत आवेदन का जमकर विरोध किया और कहा कि वह शिक्षित होने के बावजूद समाज विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है। उसके कृत्य से पूरे देश में जैन समाज में आक्रोश है। वहीं पुलिस की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध किया। अंतत: न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर दिया।
पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्य फैलाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
सं प्रशांत
वार्ता
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