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विदिशा में कोरोना वायरस के संदर्भ में नवीन आदेश जारी

विदिशा, 25 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के विदिशा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड -19) के संबंध में नवीन आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी आदेश में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित सदस्यों की संख्या के अलावा अन्य पहलुओं के संबंध में नवीन मापदण्डों को शामिल किया गया है। आदेश के अनुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे के मध्य रात्रि कर्फ्यू घोषित किया गया है। यह कर्फ्यू उद्योगों पर प्रभावी नही होगा।
कलेक्टर विदिशा के द्वारा प्रदेश के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशो के परिपालन में तथा कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए पूर्व जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ये आदेश प्रसारित किए गए हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित एवं सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण तदानुसार तीनों श्रेणी के कार्यक्रमों में आयोजनकर्ता बंद हॉल में क्षमता के विरूद्व पचास प्रतिशत (अधिकतम 100) तथा खुले गार्डन में अधिकतम दो सौ व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेंगे।
इन आयोजनो के लिए पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए पूर्व उल्लेखित अधिकतम नियत सीमा के तहत संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी। पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेन्ट संचालक, केटर्स आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेगी। आमंत्रितों की संख्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल स्वामी, टेन्ट संचालक एवं केटर्स की भी रहेगी। इन आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इन तीनों श्रेणियों के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर समस्त प्रकार की रैली, यात्रा, जुलूस आदि निकालना पूरी तहत प्रतिबंधित रहेगा। मात्र विवाह समारोह में पचास बारातियों तक (लाईट, बैण्ड, केटर्स को सम्मिलित करते हुए) की बारात निकाली जा सकेगी। किन्तु मास्क धारण करना तथा सोशल डिस्टेन्स का पालन करना होगा। डीजे तथा बैण्ड का उपयोग आयोजनकर्ता द्वारा रात्रि साढे नौ बजे तक किया जा सकेगा। शव यात्रा, अंतिम यात्रा, जनाजे, उठावने, रसोई की गतिविधियों में अधिकतम पचास व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगें।
जिले में व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियो के संबंध में भी नवीन आदेश जारी हुआ है। इसके अनुसार नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकाने व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात्रि आठ बजे तक बंद हो जाएगें। रेस्टोरेन्ट भोजनालय तथा भोज्य सामग्री के चलित ठेले अधिकतम रात्रि दस बजे तक अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाईयां, अस्पताल, दवा दुकाने चौबीस घंटे सातो दिन संचालित हो सकेगी तथा ऐसे संबंधित सभी संस्थानो के सभी कर्मचारियों, डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की आवाजाही निरन्तर हो सकेगी।
शादी समारोह, होटल आदि में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक आदि को उनकी गतिविधियों के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन संबंधितों को अपने-अपने पहचान पत्र अपने साथ रखने होंगे। अतिआवश्यक कार्यो के लिए इस समय सीमा में नागरिकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं की नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं होगी। सभी प्रकार के मालवाहक, यात्री बस बेरोकटोक चौबीस घंटे सातो दिन शहर मे आवागमन की अनुमति रहेगी। यात्री बसों के यात्री भी यात्रा करने के लिए रात्रि दस बजे के पश्चात भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी प्रकार के मिलन सम्मान समारोह, शादी विवाह को छोडकर पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी, सालगिरह, जन्मदिन के आयोजनों पर अग्रिम आदेश तक बीस से अधिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में कोरोना मरीजों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों एवं संस्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक रहेगी। मास्क नहीं पहनने पर सौ रूपए तथा विभिन्न दुकानों, व्यवासायिक संस्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर पांच सौ रूपए का अर्थदण्ड संबंधित नगरीय निकाय, सीईओ जनपद अधिरोपित कर सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान को अधिकतम दो घंटे के लिए बंद कराया जा सकता है।
स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर समस्त 65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग वाले वृद्व व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओें तथा दस वर्ष से कम आयु वाले बच्चो को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जाती है। सभी सार्वजनिक स्थानो और कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानो पर कम से कम छह फीट की दूरी रखी जाये। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना वायरस के संबंध में जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विदिशा और समस्त इन्सीडेंट कमाण्डर आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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