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ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर छूट संबंधी अधिसूचना जारी

भोपाल, 11 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने ग्वालियर व्यापार मेला के दौरान वाहनों की खरीद पर लाइफटाइम टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट संबंधी अधिसूचना आज जारी कर दी।
परिवहन विभाग की ओर से जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार गैर परिवहन वाहनों और छोटे (हल्के) परिवहन वाहनों के लाइफटाइम टैक्स (जीवनकाल कर) में 50 प्रतिशत की छूट कुछ शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी। ये वाहन वर्ष 2020 21 के दौरान ग्वालियर व्यापार मेला से खरीदे जाएंगे और इसके संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर से ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वाहन विक्रय संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो।
अधिसूचना के अनुसार अन्य राज्यों के ऑटोमोबाइल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। मेले से क्रय किए गए वाहन राज्य में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएंगे। वाहनों के अस्थायी पंजीयन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेला परिसर में ऐसे वाहनों के भौतिक निरीक्षण और पंजीयन आदि के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थायी कार्यालय मेला परिसर में खोला जाएगा।
ग्वालियर व्यापार मेला इस बार 15 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है।
प्रशांत
वार्ता
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