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विधानसभा सत्र के मद्देनजर 22 फरवरी से लागू होगी धारा 144 लागू

भोपाल ,18 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जिन स्थानों पर धारा 144 लागू रहेगी, वहाँ धरना, प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है, जो 22 फरवरी से 26 मार्च तक सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे की अवधि में लागू रहेंगे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह आदेश 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा। नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
इस दौरान केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा और कंटेनमेंट जोन से किसी भी स्टाफ की कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न ही उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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